रीवा : शनिवार, फरवरी 3, 2024, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज श्रम विभाग की अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता योजना की राशि समय सीमा में जारी न करने पर जुर्माना लगाया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा श्रम सेवा पोर्टल पर दर्ज पाँच प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक हजार रुपए की जुर्माने की राशि लगाई गई है। जुर्माने की राशि तीन दिवस में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज़ा खबरें